
इलाहाबाद:
अनाज की बर्बादी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिनकी वजह से अनाज सड़ता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर एफसीआई या राज्य के गोदामों में अनाज ठीक ढंग से नहीं रखे जाते हैं तो निगरानी विभाग और पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।
खुले में अनाज रखे जाने और बारिश की वजह से सड़ने पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से अनाज की बर्बादी होती है तो इसकी भरपाई सरकारी बाबुओं की सैलरी काटकर दी जानी चाहिए।
खुले में अनाज रखे जाने और बारिश की वजह से सड़ने पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह से अनाज की बर्बादी होती है तो इसकी भरपाई सरकारी बाबुओं की सैलरी काटकर दी जानी चाहिए।
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