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This Article is From Jan 22, 2013

अकबरुद्दीन ओवैसी की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ाई गई

अकबरुद्दीन ओवैसी की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ाई गई
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने मंगलवार को मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। ओवैसी को घृणास्पद बयान देने के मामले में हिरासत में लिया गया है।

ओवैसी की 14 दिन की हिरासत अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई इसलिए पुलिस ने उन्हें यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर निर्मल में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। अदालत ने दो और सप्ताह के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

इसके बाद ओवैसी को निर्मल से करीब 90 किलोमीटर दूर आदिलाबाद शहर की जिला जेल में भेज दिया गया। पुलिस ने किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए अदालत के आसपास विस्तृत सुरक्षा इंतजाम किए थे। शहर में निषेधाज्ञा लागू कर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ओवैसी को निर्मल में एक आम सभा के दौरान बीते महीने 22 दिसम्बर को घृणास्पद बयान देने के बाद पुलिस ने 8 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने चार दिन तक ओवैसी से पूछताछ भी की।

हैदराबाद के चंद्रयानगुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक ओवैसी पर राजद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने व आपराधिक षडयंत्र के आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने ओवैसी की हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कुछ नागरिकों के हैदराबाद की अदालतों में पहुंचने के बाद 3 जनवरी को उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उन पर 8 जनवरी को निजामाबाद में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप है। इस संदर्भ में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है।

अलग-अलग लोगों की शिकायतों के आधार पर हैदराबाद, रांगा रेड्डी व अन्य जिलों के कई पुलिस थानों में ओवैसी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

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