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This Article is From Jul 18, 2016

उड़ान स्थगित होने या बिठाने से इनकार करने पर एयरलाइंस को देना होगा भारी भरकम मुआवजा

उड़ान स्थगित होने या बिठाने से इनकार करने पर एयरलाइंस को देना होगा भारी भरकम मुआवजा
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: अब घरेलू उड़ानों में एयरलाइंस द्वारा बिठाने से इनकार करने पर यात्री को भारी भरकम मुआवजा देना होगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के नए दिशानिर्देशों में विशेष मामलों में भारी मुआवजे की व्यवस्था की गई है।

मुआवजे के संशोधित मापदंड 1 अगस्त से लागू होंगे। इसके मुताबिक उड़ान के स्थगित होने या दो घंटे से अधिक की देरी होने पर एयरलाइन को 10000 रुपए तक मुआवजा देना होगा। यदि प्लेन में यात्री को बिठाने से इनकार किया जाता है तो 20000 रुपए तक मुआवजा देना होगा। फिलहाल एयरलाइनें इस तरह के मामलों में 4000 रुपए तक मुआवजा देती हैं।  

मुआवजे के संशोधित मापदंड एयरलाइनों सहित इससे जुड़े सभी हितधारकों से विचार विमर्श के बाद लागू किए जाएंगे। एयर पैसेंजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष डी सुधाकर रेड्डी का कहना है कि नए मापदंडों में कुछ अस्पष्टता है जिसे साफ करने की जरूरत है।

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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