दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण (Air pollution) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्मॉग टावर न लगने पर फिर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक टावर क्यों नहीं लगे. नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे. सोमवार तक एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करके जवाब दें. हम अब उसके बाद मामले को नहीं टालेंगे. आपको हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा. हम इस ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद IIT बॉम्बे दिल्ली में स्मॉग टावर (Smog Tower) लगाने के लिए तैयार हो गया है.
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं. उन सभी का जवाब एक हलफनामे से देना होगा. जब हमने इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने को कहा तो फिर इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया?
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली स्मॉग टावर मामले पर IIT बॉम्बे और CPCB के बीच MOU तैयार हो गया है. इसको डिजिटली साइन किया जाएगा. हम MOU कोर्ट में जमा करवा रहे हैं. आप देख सकते हैं. टॉवर की ड्राइंग दो महीने में IIT बॉम्बे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. तकनीकी भाग में 3 महीने और इसे स्थापित करने में 10 महीने लगेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन बातों की जानकारी हमें पहले दी गई है. आप कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट की IIT Bombay को चेतावनी- हम करेंगे अवमानना की कार्यवाही', जानें पूरा मामला
बुधवार को दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने के मामले में IIT बॉम्बे के पीछे हटने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने IIT बॉम्बे को अदालत द्वारा केंद्र को सौंपी गई स्मॉग टावर्स परियोजना से पीछे हटने पर फटकार लगाई थी. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि वे सात महीने बाद कैसे वापस हट सकते हैं? यह बकवास है. यह अवमानना है. हम IIT बॉम्बे के खिलाफ अवमानना करेंगे. हम उन्हें दंडित करेंगे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया था कि IIT बॉम्बे वापस हट गया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि IIT बॉम्बे को बुलाया जाए और आधे घंटे के भीतर इस पर सुनवाई करेंगे. SG ने कहा कि इतनी जल्दी वो नहीं आ सकते. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद IIT बॉम्बे स्मॉग टावर लगाने के लिए तैयार हो गया है.
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