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This Article is From May 26, 2020

झारखंड के बाद अब इस राज्य में घर तक शराब पहुंचाएगी Zomato, अपलोड करना होगा ID कार्ड

Liquor Delivery: जोमैटो (Zomato) झारखंड के बाद अब ओड़िशा में शराब (Liquor) की घरों तक आपूर्ति करेगी. कंपनी राज्य में इसकी शुरूआत राजधानी भुवनेश्वर से करने जा रही है.

झारखंड के बाद अब इस राज्य में घर तक शराब पहुंचाएगी Zomato, अपलोड करना होगा ID कार्ड
Liquor Home Delivery: झारखंड के बाद अब ओड़िशा में घर तक शराब पहुंचाएगी जोमैटो (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

रेस्तरां के बारे में ऑनलाइन जानकारी और खाने की बुकिंग के लिये मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) झारखंड के बाद अब ओडिशा में शराब (Liquor) की घरों तक आपूर्ति करेगी. कंपनी राज्य में इसकी शुरूआत राजधानी भुवनेश्वर से करने जा रही है. जोमैटो ने एक बयान में कहा कि भुवनेश्वर से शुरू करने के बाद कंपनी राउरकेला, बालेश्वर, संबलपुर और कटक जैसे ओडिशा के दूसरे शहरों में भी घरों तक शराब की डिलीवरी करेगी. 

जोमैटो के उपाध्यक्ष राकेश रंजन ने कहा, ‘‘हम ओड़िशा में लोगों को सेवा देकर खुश हैं. वे अब किराना और खाने के सामान के अलावा शराब के लिये भी जोमैटो मंच का उपयोग कर सकते हैं.''उन्होंने कहा कि कंपनी सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है. साथ ही खपत और पहचान सत्यापन व्यवस्था भी तैयार कर रही है ताकि पात्र व्यक्ति ही इसका आर्डर और सेवन कर सके. 

रंजन ने सुरक्षित और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए घर तक अल्कोहल पहुंचाने की सेवा शुरू करने में सहयोग को लेकर ओडिशा सरकार और खुदरा शराब उद्योग का आभार जताया. बयान के अनुसार, जोमैटो ने शराब की सुरक्षित डिलीवरी को लेकर कई सुरक्षा उपाय तैयार किया है. आर्डर के समय संबंधित व्यक्ति की उम्र के सत्यापन के साथ उसकी आपूर्ति के समय भी इसकी जांच की व्यवस्था की गयी है. आर्डर करने वाले को अपनी पहचान और उम्र की जानकारी देने को लेकर वैध पहचान पत्र ‘अपलोड' करना होगा. बाद में शराब की आपूर्ति करते समय उसका सत्यापन किया जाएगा. 

साथ ही उत्पाद श्रेणी सीमा का भी प्रावधान किया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति ही सही तरीके से आर्डर कर सके. इससे पहले, जोमेटो और स्विगी ने 21 मई से झारखंड की राजधानी रांची में शराब की घरों तक डिलीवरी शुरू करने की घोषणा कर थी.

वीडियो: लॉकडाउन में शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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