बायीं तरफ रॉकी यादव और दायीं तरफ आदित्य सचदेवा (फाइल फोटो)
पटना:
बिहार के गया जिले की एक अदालत चर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में दोषी ठहराए गए चार लोगों को आज सजा सुना दी गई है. रॉकी यादव समेत तीन को उम्रकैद और चौथे दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है. गुरुवार को ही अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी सत्ताधारी जेडीयू से निलंबित पूर्व विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॅाकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया था. पिछले साल 7 मई को रोड रेज में आदित्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गुरुवार को अदालत का फैसला आने से पहले आदित्य सचदेव की मां ने कहा था कि मां में बहुत ताकत होती है. मां तो खुद इंसाफ कर लेती है किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने इंसाफ कानून पर छोड़ा है. भगवान पर छोड़ा है. हम जानते हैं कि हमने 16 महीने कैसे निकाले हैं. हम लोग अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं पा रहे हैं.
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हत्या के बाद आदित्य की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया था जिसमें उन्होंने 70 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. 24 साल के रॉकी यादव ने आदित्य को कथित तौर पर इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वह उसकी रेंज रोवर को ओवरटेक करने की गलती कर बैठा था. वारदात के बाद फरार रॉकी को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था.
VIDEO : गया रोड रेज केस में रॉकी यादव सहित 4 दोषी करार
बाद में इस मामले में रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
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हत्या के बाद आदित्य की 12वीं कक्षा का रिज़ल्ट आया था जिसमें उन्होंने 70 प्रतिशत अंक हासिल किए थे. 24 साल के रॉकी यादव ने आदित्य को कथित तौर पर इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वह उसकी रेंज रोवर को ओवरटेक करने की गलती कर बैठा था. वारदात के बाद फरार रॉकी को पुलिस ने गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इस मामले में आरोपी हिस्ट्रीशीटर और अपने इलाके में बाहुबली माने जाने वाले रॉकी के पिता बिंदेश्वरी यादव और मनोरमा देवी के एक अंगरक्षक राजेश कुमार को पुलिस ने पिछले साल 8 मई को गिरफ्तार किया था.
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बाद में इस मामले में रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था.
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