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This Article is From Aug 19, 2021

10वीं पास आशिक की करतूत, नोएडा पुलिस कमिश्नर के नंबर पर किया अपना फोन डायवर्ट, अब खा रहा जेल की हवा

पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी पहले नोएडा में काम करता था. इस साल ही आगरा गया था. वहां वह एक महिला के संपर्क में आया. महिला ने उसके साथ प्रेम संबंध रखने से इंकार कर दिया था. महिला के भाई को भी इस बारे में पता चल गया था, वह युवक को धमकाता था.

10वीं पास आशिक की करतूत, नोएडा पुलिस कमिश्नर के नंबर पर किया अपना फोन डायवर्ट, अब खा रहा जेल की हवा
लड़की पर रौब झाड़ने के लिए युवक ने पुलिस कमिश्नर के नंबर पर कॉल डायवर्ट कर दी
नोएडा:

एक 20 साल के युवक ने लड़की का प्यार पाने के चक्कर में वो हरकत की, उसे जेल की हवा खानी पड़ गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक ने अपना मोबाइल नंबर नोएडा के लिए पुलिस कमिश्नर के नंबर पर डायवर्ट कर दिया ताकि वह लड़की और उसके परिवार को डरा सके. रौब झाड़ सके. पुलिस उपायुक्त हरीश चंदर ने कहा कि आरोपी की पहचान आगरा के मूल निवासी दीपक के रूप में हुई है. अधिकारियों के मुताबिक- पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के पीआरओ द्वारा शिकायत करने के बाद 16 अगस्त को नोएडा के सूरजपुर थाने में केस दर्ज किया गया.

पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी पहले नोएडा में काम करता था. इस साल ही आगरा गया था. वहां वह एक महिला के संपर्क में आया. महिला ने उसके साथ प्रेम संबंध रखने से इंकार कर दिया था. महिला के भाई को भी इस बारे में पता चल गया था, वह युवक को धमकाता था.

पुलिस ने बताया कि मना करने के बावजूद युवक महिला को कॉल और मैसेज करता था. महिला और उनके भाई ने युवक को ऐसा न करने की चेतावनी भी दी थी. इसके बाद युवक ने पुलिस कमिश्नर के नंबर पर अपनी कॉल डायवर्ट कर दी, ताकि उन्हें धमकाया जा सके और खुद की एक शक्तिशाली छवि बनाई जा सके. लड़की पक्ष उससे डरने लगे. लड़की का भाई जब भी फोन कर रहा था तो पुलिस कमिश्नर की फोटो फोन में दिख रही थी. 

पुलिस के मुताबिक- युवक 10वीं पास है और वर्तमान में बेरोजगार है. आरोपी ने पुलिस कमिश्नर का नाम और तस्वीर ट्रूकॉलर ऐप के जरिए फोन में लगा ली थी. डीसीपी चंदर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.उसने महिला से प्रेम के चक्कर में अपनी ताकतवर छवि बनाने के लिए ये किया, ताकि महिला का परिवार उससे डरे. महिला का परिवार कई बार लड़के को फटकार चुका था. पुलिस ने कहा कि दीपक पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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