विज्ञापन
This Article is From Jul 24, 2015

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़ित को गर्भपात की इजाजत नहीं दी

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़ित को गर्भपात की इजाजत नहीं दी
गुजरात हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने 14 साल की बलात्कार पीड़ित का गर्भपात की अनुमति के लिए उसके पिता की याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने इस आधार पर गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया कि वर्तमान कानून 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं देता। इस मामले में पीड़ित लड़की का गर्भ 24 सप्ताह का है। न्यायमूर्ति कुमारी ने साबरकांठा के जिला प्रशासन को पीड़ित की देखभाल करने और उसे एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

लड़की के पिता ने गर्भपात की अनुमति की मांग करते हुए पिछले सप्ताह हाईकोर्ट से संपर्क किया था। याचिका में कहा गया कि लड़की जब फरवरी में इंटेस्टाइन फीवर का इलाज कराने एक डॉक्टर के पास पहुंची थी, तब उसने उससे कथित बलात्कार किया था। डॉक्टर ने उसे नशीली दवा की सूई लगा दी और जब वह बेहोश हो गई, तब उसने उसके साथ कथित रूप से मुंह काला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

लड़की के पिता ने गर्भपात की मांग करते हुए पहले हिम्मतनगर सत्र अदालत से संपर्क किया, लेकिन उसने उसकी याचिका खारिज कर दी, क्योंकि गर्भ 20 सप्ताह से ज्यादा का हो गया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कायम रखा।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
गुजरात हाईकोर्ट, गर्भपात, गर्भपात कानून, रेप पीडि़त, Rape Survivor, Abortion, Gujarat High Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com