दिल्ली में इस माह यानी नवंबर में पटाखे (Firecrackers) छोड़ना बेहद भारी पड़ सकता है. दिल्ली में अगर किसी ने 30 नवंबर तक पटाखे फोड़े तो उसको डेढ़ साल से लेकर 6 साल तक की सजा हो सकती है. बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री (Delhi Minister)गोपाल राय (Gopal Rai) ने कहा " सरकार, पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी. ऐसा करने वालों के खिलाफ एयर एक्ट में FIR दर्ज होगी, इसमें मजिस्ट्रेट को आर्थिक दण्ड देने के साथ साथ कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक 6 साल सजा का प्रावधान होगा." उन्होंने कहा, "ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी, SDM और DM भी निगरानी रखेंगे और दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे." दिल्ली सरकार इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी करेगी.
NCR में 9 नवंबर से 30 नवंबर मध्यरात्रि तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू
गौरतलब है कि दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रहे एयर प्रदूषण के कारण लोगों को काफी परेशान का सामना करना पड़ रहा है, इसके चलते दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध (firecrackers ban in Delhi-NCR) लगा दिया गया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में इस अवधि में एनसीआर में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली के बाद स्थिति और बदतर होने के डर से लिया गया है. NGT का यह आदेश दिल्ली और आसपास के कम से कम दर्जन भर जिलों में लागू होगा.
उद्धव सरकार की जनता से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील, COVID-19 के मद्देनजर SOP जारी
NGT ने बस दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, देश के बाकी शहरों को लेकर भी निर्देश दिए हैं. ट्रिब्यूनल का कहना है कि जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति सामान्य है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए ग्रीन पटाखे रात 8 बजे से 10 बजे तक जलाए जा सकते हैं. साथ ही नए साल पर रात 12 बजे से साढ़े 12 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जा सकती है.
आज रात से 30 नवंबर तक NCR में पटाखों पर बैन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं