नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने रविवार को अपना वह फैसला वापस ले लिया, जिसमें 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टी स्पेशिएलिटी नर्सिंग होम (multispeciality nursing home) को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' (COVID-19 nursing home) घोषित किया था. सरकार ने शनिवार को यह आदेश जारी किया था.
दिल्ली चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि इस फैसले से गैर-कोविड मरीजों के इलाज में परेशानी आएगी, जिसके बाद शनिवार को जारी किए आदेश को रविवार को वापस ले लिया गया.
नए आदेश के मुताबिक, नर्सिंग होम को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित किए जाने के फैसले को अब ''तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है.'' शनिवार के आदेश के मुताबिक, विशेष रूप से आंख, नाक, कान एवं गले (ईएनटी) का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईवीएफ केंद्रों को ही इससे फिलहाल छूट दी गई थी.
इससे पहले रविवार को दिन में केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली सरकार के इस निर्णय से 5,000 से अधिक बिस्तर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. अगले कुछ दिनों में हमारे अधिकारी हर नर्सिंग होम के मालिक से बात करके उनकी समस्याओं को भी दूर करेंगे.''
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