केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सहायक प्रजनन तकनीक (नियमन) विधेयक-2020 (Assisted Reproductive Technology Bill 2020) को मंजूरी दे दी है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में महिलाओं के कल्याण के लिए है, क्योंकि यह राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए कानून का प्रस्ताव करता है.