प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है. उसने कहा कि इन अचल संपत्तियों को कुर्क किये जाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए चौटाला, उनके पुत्रों अजय चौटाला और अभय चौटाला तथा अन्य के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी के आधार पर है. बाद में एजेंसी ने इन लोगों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाये थे. ईडी ने कहा कि सीबीआई जांच में पाया गया कि चौटाला ने मई, 1993 से मई, 2006 तक 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कथित रूप से ‘‘अर्जित'' किया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी.
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एजेंसी ने कहा कि उनके बड़े बेटे अजय चौटाला भी 27.74 करोड़ रुपये से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति होने के इन्हीं आरोपों का सामना कर रहे है और उनके दूसरे बेटे अभय चौटाला ने कथित रूप से 119 करोड़ रुपये से अधिक की इसी तरह की संपत्तियों को अर्जित किया था.
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ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ कि चौटाला ने नई दिल्ली, हरियाणा के पंचकूला और सिरसा में अचल संपत्तियों को अर्जित किया था और अघोषित स्रोतों से प्राप्त धनराशि में से हरियाणा के सिरसा में एक आवासीय भवन का भी निर्माण किया था.''इसमें कहा गया है, ‘‘जांच में खुलासा हुआ है कि चौटाला संपत्तियों को अर्जित किये जाने में सीधे तौर पर शामिल थे और उन्होंने विभिन्न विवादित संपत्तियों को अविवादित संपत्तियों के रूप में पेश किया था.'' ईडी ने 2013 में भी इसी तरह चौटाला की 46.96 लाख रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया था और इसके बाद पिछले वर्ष जुलाई में उनके खिलाफ एक आरोपपत्र दायर किया था. गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे हैं.
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