फिल्म 'कृष 3' की कहानी को उपन्यास से उठाने का आरोप लगाया गया है.
नैनीताल:
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड निर्माता एवं निर्देशक राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर 19 सितंबर तक रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. देहरादून के लेखक रूप कुमार सोनकर ने अभिनेता ऋतिक रोशन के पिता के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि फिल्म 'कृष-3' में रोशन ने उनके उपन्यास के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया है, जिसमें उनके बेटे ऋतिक ने मुख्य भूमिका निभाई है.
रोशन ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अपील अदालत से की थी, जिसे न्यायमूर्ति यू.सी.ध्यानी ने खारिज कर दिया और पुलिस को 19 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह फिल्मकार की गिरफ्तारी पर फैसला 19 सितंबर को करेगा. वहीं, 'कृष' श्रृंखला के निर्माता रोशन ने अपने बचाव में कहा कि फिल्म की पटकथा उनकी मूल रचना है और इसमें कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
रोशन ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अपील अदालत से की थी, जिसे न्यायमूर्ति यू.सी.ध्यानी ने खारिज कर दिया और पुलिस को 19 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह फिल्मकार की गिरफ्तारी पर फैसला 19 सितंबर को करेगा. वहीं, 'कृष' श्रृंखला के निर्माता रोशन ने अपने बचाव में कहा कि फिल्म की पटकथा उनकी मूल रचना है और इसमें कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
उत्तराखंड हाईकोर्ट, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन, कृष-3, Uttarakhand High Court, Rakesh Roshan, Hrithik Roshan, Krissh 3