बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि एक नाबालिग लड़की के अपहरण में कथित तौर पर शामिल अभिनेत्री सना खान के खिलाफ दर्ज पुलिस केस को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि सबूत दिखाते हैं कि अपराध में उनकी कार का इस्तेमाल किया गया था।
न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ सना की ओर से दायर उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज किए गए केस को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी।
पीठ ने कहा, ‘यह आप कैसे कह सकती हैं कि आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है जबकि आपकी बीएमडब्ल्यू कार इस्तेमाल की गई थी? हम यह शिकायत कैसे खारिज कर सकते हैं?’ अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और एक हफ्ते के भीतर आरोप-पत्र दायर कर दिया जाएगा। इसके बाद सना के वकील अशोक सरावगी ने याचिका वापस लेने की मांग की।
अदालत ने यह कहते हुए याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी कि यदि खान को आरोप-पत्र में आरोपी बनाया जाता है, ‘तो वह उसे चुनौती देने के लिए वैकल्पिक उपाय अपना सकती हैं।’
पुलिस के मुताबिक, सना का 18 साल का भतीजा नावेद खान और 15 साल की शिकायतकर्ता लड़की नवंबर में सोशल साइट के जरिए दोस्त बने और फिर दोनों मिलने लगे। कुछ महीनों बाद नावेद ने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा पर लड़की ने इनकार कर दिया। बीते 30 अप्रैल को जब लड़की सानपाड़ा में अपने घर लौट रही थी तो नावेद और उसके तीन दोस्त बीएमडब्ल्यू में सवार थे।
बीएमडब्ल्यू सना ड्राइव कर रही थी। इन सबने मिलकर कथित तौर पर लड़की को कार में खींचने की कोशिश की पर वह भागने में कामयाब रही।
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ के छठे सीजन में हिस्सा लेकर मशहूर हुई सना को एक निचली अदालत ने जून में अग्रिम जमानत दी थी जबकि नावेद और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
हिंदी फिल्म ‘मेंटल’ में सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने जा रही सना ने आरोपों से इनकार किया है।
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