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This Article is From Jan 31, 2013

हिट एंड रन मामला : सलमान पर चलेगा गैरइरादतन हत्या का मामला

मुम्बई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोरदार झटका देने वाले एक फैसले में मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के आवेदन को गुरुवार को स्वीकार कर लिया कि 2002 के ‘‘हिट एंड रन’’ मामले में खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (दो) (गैरइरातदन हत्या) के तहत सुनवाई की जानी चाहिए।

इस मामले में अभी खान (47 साल) के खिलाफ धारा 304 (1) के तहत सुनवाई हो रही है जो लापरवाही से गाड़ी चलाने से संबद्ध है और इसमें अधिकतम दो साल तक की सजा हो सकती है। दूसरी ओर धारा 304 (दो) के तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है।

मजिस्ट्रेट ने आज के आदेश के बाद यह मामला सुनवाई के लिए सत्र अदालत को सौंप दिया क्योंकि यह गंभीर आरोप है।

उनके वकील दिपेश मेहता ने कहा कि सलमान को 11 फरवरी को सत्र अदालत में पेश होना होगा।

गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने एक उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा में एक बेकरी में टक्कर मार दी थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हो गए थे। गाड़ी कथित तौर पर सलमान चला रहे थे।

बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में इस मामले की सुनवाई 2006 में हुई थी। मेहता ने कहा कि सलमान आज के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

(इनपुट पीटीआई से भी)

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