
मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को राहत देते हुए उनके खिलाफ हिट एंड रन मामले की फिर से सुनवाई करने का आज आदेश दिया।
सत्र अदालत ने इस आधार पर मामले की सुनवाई फिर से का आदेश दिया कि अभिनेता के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या के आरोप के संबंध में गवाहों से पूछताछ नहीं की गई थी।
न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने मामले की फिर से सुनवाई के लिए सलमान की याचिका पर यह आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फिर से की जाएगी क्योंकि गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभिनेता को गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। यह आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है।
न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में सुनवाई चलते हुए पहले ही काफी समय हो चुका है इसलिए अब इसकी सुनवाई त्वरित अदालत में होनी चाहिए और इस दौरान सभी गवाहों से फिर से पूछताछ और जिरह की जाए।
उन्होंने अभियोजन और बचाव पक्षों को अपने गवाहों की सूची दाखिल करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की। इसके बाद ही मुकदमे की नए सिरे से सुनवाई के लिये तारीख निर्धारित की जाएगी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं