मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, जानें क्या है मामला

मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को 18 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने को कहा है.

मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, जानें क्या है मामला

सुष्मिता सेन की फाइल तस्वीर

खास बातें

  • सुष्मिता पर कार इंपोर्ट करने में विदेशी व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप
  • निचली अदालत में 18 सितंबर को सुष्मिता सेन को पेश होने का निर्देश
  • कोर्ट ने पुलिस को पेशी के दौरान सुष्मिता को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा
चेन्नई:

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को विदेश से एक लक्जरी कार मंगाने के मामले में विदेशी व्यापार नीति नियमों के कथित उल्लंघन को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को 18 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने को कहा है.

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आर्थिक अपराध अदालत की ओर से सुष्मिता के खिलाफ जारी गवाह वारंट को चुनौती देने की उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. जस्टिस आर. सुरेश कुमार ने अदालत को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया और उसी दिन अभिनेत्री से जिरह पूरी करने को कहा.

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि कोर्ट में पेश होने के दौरान सुष्मिता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए. अभिनेत्री को अदालत में पेश होने का निर्देश देने के बाद जज ने वारंट रद्द कर दिया.

VIDEO: सुष्मिता सेन का जिंदगीनामा इससे पहले जस्टिस सुरेश कुमार ने 20 जुलाई को वारंट पर रोक लगा दी थी और आर्थिक अपराध अदालत को निर्देश दिया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस पर अमल नहीं किया जाए.
(इनपुट भाषा से)


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