विज्ञापन
This Article is From Aug 16, 2017

मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, जानें क्या है मामला

मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को 18 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने को कहा है.

मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया, जानें क्या है मामला
सुष्मिता सेन की फाइल तस्वीर
चेन्नई: बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को विदेश से एक लक्जरी कार मंगाने के मामले में विदेशी व्यापार नीति नियमों के कथित उल्लंघन को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है. मद्रास हाईकोर्ट ने सुष्मिता सेन को 18 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने को कहा है.

यह भी पढ़ें: 41 साल की सुष्मिता सेन का फिर दिखा बोल्ड अंदाज, स्विमसूट में यूं दिये पोज

आर्थिक अपराध अदालत की ओर से सुष्मिता के खिलाफ जारी गवाह वारंट को चुनौती देने की उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. जस्टिस आर. सुरेश कुमार ने अदालत को मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया और उसी दिन अभिनेत्री से जिरह पूरी करने को कहा.

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि कोर्ट में पेश होने के दौरान सुष्मिता को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए. अभिनेत्री को अदालत में पेश होने का निर्देश देने के बाद जज ने वारंट रद्द कर दिया.

VIDEO: सुष्मिता सेन का जिंदगीनामा इससे पहले जस्टिस सुरेश कुमार ने 20 जुलाई को वारंट पर रोक लगा दी थी और आर्थिक अपराध अदालत को निर्देश दिया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस पर अमल नहीं किया जाए.
(इनपुट भाषा से)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: