तस्वीर : AFP
नई दिल्ली:
गुरुवार की आधी रात से बैंकों में पांच सौ और हज़ार रुपये के पुराने नोटों को बदलने पर रोक लगा दी गई है. अब इन नोटों को सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक के काउंटर पर ही बदलवाया जा सकता है. यह जानकारी शुक्रवार की सुबह सेंट्रल बैंक द्वारा दी गई है.
- आरबीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि 'भारतीय रिज़र्व बैंक जनता को सूचित करता है कि 500 और हज़ार रुपये के पुराने नोट जिनका कानूनी दर्जा अब नहीं रहा है, इन नोटों को अब भी रिज़र्व बैंक के काउंटरों पर मौजूदा सीमा के तहत बदलवाया जा सकता है.'
- सरकार ने तय किया है कि शुक्रवार से बैंक काउंटरों से पुराने नोटों की जगह नए नोटों की अदला बदली नहीं की जा सकेगी. फिलहाल इसकी सीमा 2000 रुपये तक की थी.
- सरकार ने यह कदम यह सोचते हुए भी उठाया है कि जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, वह अकाउंट खुलवाकर पुराने नोटों को जमा करवा सकें.
- गौरतलब है कि पुराने नोटों को इस साल के अंत तक जमा करवाया जा सकता है.
- फिलहाल अपने बैंक अकाउंट से 24 हज़ार रुपये प्रति हफ्ता निकाले जा सकते हैं.
- एटीएम से एक दिन में एक कार्ड से 2500 रुपये निकाले जा सकते हैं. देश के करीब दो लाख एटीएम में से आधों को नए नोटों के हिसाब से तैयार कर दिया गया है. बता दें कि नए नोटों का साइज़ पुराने से बड़ा है.
- इस बीच पीएम मोदी ने गुरुवार रात कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, वहीं विपक्ष ने संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार के इस कदम का पुरज़ोर विरोध किया है.
- वित्तमंत्री अरुण जेटली ने भी गुरुवार शाम सभी मुख्य बैंकों के प्रमुखों से वीडियो के ज़रिए हालात का जायज़ा लिया.
- पांच सौ के पुराने नोट को इस्तेमाल करने की छूट 15 दिंसबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. यह छूट 1000 के नोट पर लागू नहीं है.
- पांच सौ के पुराने नोट को पेट्रोल पंप और सरकारी अस्पतालों में अभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. (पढ़ें कहां इस्तेमाल हो सकेंगे पांच सौ के पुराने नोट)
- इसके अलावा पानी और बिजली के बिल भी पुराने नोटों के साथ 15 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे.
- वहीं आरबीआई ने पेटीएम जैसे ई-वॉलेट के जरिए होने वाले लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये प्रति महीना कर दी है.