राहुल गांधी की जा सकती है लोकसभा सदस्यता, अपील सुनी जाने तक नहीं जाएंगे संसद : 10 बातें

राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई.

राहुल गांधी की जा सकती है लोकसभा सदस्यता, अपील सुनी जाने तक नहीं जाएंगे संसद : 10 बातें

मानहानि केस में राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिल गई है.

नई दिल्ली: राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को ये सजा सुनाई गई. उन पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. हालांकि, कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई. कांग्रेस ने कहा कि मामले को ऊपरी अदालत में लड़ने की बात कही है.

पढ़ें इस मामले की 10 बड़ी बातें...

  1. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है. सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी.'

  2. सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था. उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है. सुनवाई के दौरान राहुल तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे.

  3. मानहानि केस में राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिल गई है. उन्हें अपील करने का समय देने के लिए 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है. अदालत का यह आदेश उन्हें कानून के तहत संसद के सदस्य के रूप में अयोग्यता के जोखिम में भी डालता है.

  4. कांग्रेस के टॉप सूत्रों ने इस बात को स्वीकार किया है. सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी तब तक संसद में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक उनकी अपील नहीं सुनी जाती. कांग्रेस ने सवाल किया है कि अदालत 20 मिनट की सुनवाई के बाद इतनी कड़ी सजा कैसे दे सकती है.

  5. ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951' की धारा 8 (3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी. वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा.

  6. राहुल गांधी के वकील बाबू मांगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था. साथ ही उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया, ताकि उन्हें अपील करने का मौका मिल सके.

  7. अदालत के फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा ईश्वर है. अहिंसा इसे पाने का साधन है." 

  8. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया: "गैर-बीजेपी नेताओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है ... हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि में फंसाना सही नहीं है."

  9. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, "विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे लगवाएं, फिर भी बात न बने तो एक जघन्य साजिश के तहत अलग-अलग शहरों में निराधार मुकदमे करवाएं, ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर बाकी न रहे. यह गंभीर मामला है."

  10. पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से उनके घर पर 'भारत जोड़ो' यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाली टिप्पणी पर पूछताछ की थी. पुलिस ने राहुल गांधी से उन महिलाओं की डिटेल भी मांगी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अब तक जानकारी नहीं दी है.