विज्ञापन
This Article is From Apr 17, 2018

वैष्णो देवी मंदिर :सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर सरकार की अपील पर जब तक यह अदालत कोई निर्णय नहीं करती है तब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

वैष्णो देवी मंदिर :सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई
कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक घोड़े और खच्चरों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है
नई द‍िल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसने घोड़े और खच्चर मालिकों की पुनर्वास योजना को अंतिम रूप नहीं देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक घोड़े और खच्चरों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है.

मां दुर्गा ने यूं दिए थे अपने प्रिय भक्त को दर्शन, जानें वैष्णो देवी की कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर जब तक यह अदालत कोई निर्णय नहीं करती है तब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार पर एनजीटी द्वारा 50 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगाई जाती है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

वैष्णो देवी मंदिर गुफा के रास्ते में इन परेशानियों से मिलेगी निजात

राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मनिंदर सिंह और वकील शोएब आलम ने कहा कि खच्चरों और घोड़ों के मालिकों के पुनर्वास के लिए मसौदा नीति तैयार है और NGT से कुछ और वक्त की मांग की गई है, जिसने काफी जुर्माना लगा दिया है.

सिंह ने कहा कि राज्य कैबिनेट पुनर्वास पर मसौदा नीति को मंजूरी देगी जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.

Video: '125 करोड़ भारतीयों को तोहफा है वैष्णो देवी की ट्रेन'Input: Bhasha

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com