
कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक घोड़े और खच्चरों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है
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SC ने NGT के आदेश पर रोक लगा दी है
NGT ने जम्मू-कश्मीर सरकार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया था
राज्य सरकार को घोड़े-खच्चर मालिकों का पुनर्वास करना था
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर जब तक यह अदालत कोई निर्णय नहीं करती है तब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
न्यायमूर्ति एम बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार पर एनजीटी द्वारा 50 लाख रुपये के जुर्माने पर रोक लगाई जाती है और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मनिंदर सिंह और वकील शोएब आलम ने कहा कि खच्चरों और घोड़ों के मालिकों के पुनर्वास के लिए मसौदा नीति तैयार है और NGT से कुछ और वक्त की मांग की गई है, जिसने काफी जुर्माना लगा दिया है.
सिंह ने कहा कि राज्य कैबिनेट पुनर्वास पर मसौदा नीति को मंजूरी देगी जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
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