फाईल फोटो
नयी दिल्ली:
सिखों के एक संगठन द्वारा फ्रांस में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां फ्रांस के दूतावास ने आज कहा कि सार्वजनिक रूप से पगड़ी पहनने पर वहां कोई रोक नहीं है।
दूतावास ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘कुछ कट्टरपंथी संगठनों के आरोपों के विपरीत सरकारी स्कूलों के परिसरों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सिख पगड़ी पहनने की पूरी आजादी है। सार्वजनिक स्थानों पर केवल बुरका पर रोक है और वह भी जाहिर तौर पर सुरक्षा कारणों से।’’
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यह भी पढ़ें : सिख बच्चों के पगड़ी पहनने पर लगी रोक हटाएं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद से DSGMC की अपील
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फ्रांस धर्म की आजादी प्रदान करता है...
दूतावास ने कहा, ‘‘फ्रांस में ना तो सड़कों पर पगड़ी पहनने वाले सिखों को किसी तरह र्दुव्यवहार झेलना पड़ा है और ना ही सिख धार्मिक स्थलों पर कभी ऐसा हुआ है।’’ दूतावास ने कहा कि उसने फ्रांस में सिख पगड़ी पहनने पर तथाकथित रोक के संबंध में हालिया आरोपों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया।
बयान के अनुसार, ‘‘फ्रांस धर्म की आजादी प्रदान करता है और किसी को इस आधार पर भेदभाव का अधिकार नहीं देता। पगड़ियां पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस मामले में फ्रांस का कानून बहुत स्पष्ट है। सभी दृश्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर यह रोक बिना किसी भेदभाव के लागू होती है और यह केवल सरकारी स्कूलों में है।’’ दूतावास ने कहा, ‘‘सरकारी स्कूलों के प्रमुखों पर निर्भर करता है कि वह सबसे उचित कदम उठायें ताकि इसे संवेदनशील तरीके से लागू किया जा सके।’’
दूतावास ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘कुछ कट्टरपंथी संगठनों के आरोपों के विपरीत सरकारी स्कूलों के परिसरों के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सिख पगड़ी पहनने की पूरी आजादी है। सार्वजनिक स्थानों पर केवल बुरका पर रोक है और वह भी जाहिर तौर पर सुरक्षा कारणों से।’’
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फ्रांस धर्म की आजादी प्रदान करता है...
दूतावास ने कहा, ‘‘फ्रांस में ना तो सड़कों पर पगड़ी पहनने वाले सिखों को किसी तरह र्दुव्यवहार झेलना पड़ा है और ना ही सिख धार्मिक स्थलों पर कभी ऐसा हुआ है।’’ दूतावास ने कहा कि उसने फ्रांस में सिख पगड़ी पहनने पर तथाकथित रोक के संबंध में हालिया आरोपों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया।
बयान के अनुसार, ‘‘फ्रांस धर्म की आजादी प्रदान करता है और किसी को इस आधार पर भेदभाव का अधिकार नहीं देता। पगड़ियां पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस मामले में फ्रांस का कानून बहुत स्पष्ट है। सभी दृश्य धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर यह रोक बिना किसी भेदभाव के लागू होती है और यह केवल सरकारी स्कूलों में है।’’ दूतावास ने कहा, ‘‘सरकारी स्कूलों के प्रमुखों पर निर्भर करता है कि वह सबसे उचित कदम उठायें ताकि इसे संवेदनशील तरीके से लागू किया जा सके।’’
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