नगालैंड सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

नगालैंड सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केवल मंदिरों में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है.

नगालैंड सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

नगालैंड सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी किए

कोहिमा:

नगालैंड सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा के मौके पर आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केवल मंदिरों में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने की अनुमति दी गई है. गृह विभाग में प्रधान सचिव आर रामकृष्णन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडालों में आमतौर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, ऐसे में नियमों को लागू करना और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना जरूरी है. इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि दुर्गा पूजा पंडाल केवल मंदिरों में ही लगाने की इजाजत होगी, इन्हें किसी सड़क पर नहीं लगाया जा सकेगा.

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इसमें यह भी कहा गया कि पंडालों के निकट कोई स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे. चार दिवसीय दुर्गा पूजा का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक होगा. इनमें यह भी कहा गया कि पूजा पंडालों में आयोजक और पुजारियों समेत एक बार में 30 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी. पंडालों में मास्क पहने बिना या चेहरा ढके बगैर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी. इसमें आयोजकों से हाथ धोने और पंडाल में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है. दिशा-निर्देशों में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को भी कहा गया है.



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)