फोटो साभार: ननकाना साहिब फेसबुक कम्युनिटी
लाहौर:
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुद्वारे की जमीन को मकान बनाने के लिए बेचने के मामले में सिख समुदाय एक राय नहीं है। समाचार पत्र द नेशन की बुधवार की एक रपट के मुताबिक, ननकाना साहिब के सिखों के एक समूह ने मंगलवार को शरणार्थी न्यास संपत्ति बोर्ड के अध्यक्ष सिद्दीकुल फारूक के इस्तीफे की मांग की। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने गुरुद्वारा जन्म स्थान की नहर भूमि को गैरकानूनी तरीके से बेचा है।
सिख, पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के बाद लाहौर उच्च न्यायालय के सामने जमा हुए और सिख नेता मस्तान सिंह के साथ अपनी एकजुटता जताई। मस्तान सिंह पर 'राज्य विरोधी गतिविधियों' का आरोप है।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मस्तान सिंह की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को मंजूर कर लिया। अपनी याचिका में मस्तान सिंह ने कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष शाम सिंह पर अपने खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है।
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यह भी पढ़ें : पंज प्यारों ने एसजीपीसी को दी चुनौती, अकाल तख्त से जारी रखेंगे अपनी धार्मिक सेवाएं
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मस्तान सिंह के वकील अनवर जाहिद ने अदालत से कहा, "सिद्दीकुल फारूक और शाम सिंह ने एक आवासीय परियोजना के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान की नहर भूमि को जमीन माफिया के साथ मिलकर गैरकानूनी रूप से बेच दिया है।"
शाम सिंह के वकील तारिक बशीर अवान ने दलील दी कि मामले की जांच आतंकवाद रोधी विभाग को सौंपी जा चुकी है। एक विधि अधिकारी ने अदालत से मस्तान सिंह की जमानत याचिका मंजूर नहीं करने का आग्रह किया। उसने अदालत से कहा कि मस्तान के खिलाफ आतंकवाद के कई गंभीर आरोप हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजहर इकबाल सिद्धू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
सिख, पंजाब विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने के बाद लाहौर उच्च न्यायालय के सामने जमा हुए और सिख नेता मस्तान सिंह के साथ अपनी एकजुटता जताई। मस्तान सिंह पर 'राज्य विरोधी गतिविधियों' का आरोप है।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मस्तान सिंह की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय की पीठ ने मंगलवार को मंजूर कर लिया। अपनी याचिका में मस्तान सिंह ने कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष शाम सिंह पर अपने खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है।
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शाम सिंह के वकील तारिक बशीर अवान ने दलील दी कि मामले की जांच आतंकवाद रोधी विभाग को सौंपी जा चुकी है। एक विधि अधिकारी ने अदालत से मस्तान सिंह की जमानत याचिका मंजूर नहीं करने का आग्रह किया। उसने अदालत से कहा कि मस्तान के खिलाफ आतंकवाद के कई गंभीर आरोप हैं।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजहर इकबाल सिद्धू की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत मंजूर कर दी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी को जेल में रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है।
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