
फाइल फोटो
- इस मामले में फिलहाल सुनवाई टल गई है
- ना वो अफसरों का ट्रांसफर कर सकती है ना नियुक्ति कर सकती है
- अफसर दिल्ली सरकार की बात नहीं मान रहे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:
अधिकारों की जंग को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल मामले में फिलहाल सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली सरकार इस वक्त लकवाग्रस्त है और ना वो अफसरों का ट्रांसफर कर सकती है ना नियुक्ति कर सकती है. अफसर दिल्ली सरकार की बात नहीं मान रहे. ऐसे में संविधान पीठ के फैसले के क्या मायने हैं. सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों पर जल्द सुनवाई करे. वहीं उपराज्यपाल की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 जुलाई तय की है.
लाभ का पद मामला : अयोग्य ठहराए गए 21 AAP विधायकों के मामले में अंतिम बहस 23 जुलाई को
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अन्य मसलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. होम मिनिस्ट्री ने 21 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था नोटिफिकेशन के तहत एलजी के जूरिडिक्शन के तहत सर्विस मैटर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से संबंधित मामले को रखा गया है. इसमें ब्यूरेक्रेट के सर्विस से संबंधित मामले भी शामिल हैं. केंद्र सरकार का 23 जुलाई 2015 का नोटिफिकेशन जारी किया था.
...जब मंच पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के कदम पड़ते ही गुल हो गई बिजली
केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई 2014 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी है. नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार के एग्जेक्युटिव पावर को लिमिट किया गया है और दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित किया गया था. इस जांच के दायरे से केंद्र सरकार के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था.
VIDEO: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर तकरार बरकरार
लाभ का पद मामला : अयोग्य ठहराए गए 21 AAP विधायकों के मामले में अंतिम बहस 23 जुलाई को
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अन्य मसलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. होम मिनिस्ट्री ने 21 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था नोटिफिकेशन के तहत एलजी के जूरिडिक्शन के तहत सर्विस मैटर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से संबंधित मामले को रखा गया है. इसमें ब्यूरेक्रेट के सर्विस से संबंधित मामले भी शामिल हैं. केंद्र सरकार का 23 जुलाई 2015 का नोटिफिकेशन जारी किया था.
...जब मंच पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के कदम पड़ते ही गुल हो गई बिजली
केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई 2014 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी है. नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार के एग्जेक्युटिव पावर को लिमिट किया गया है और दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित किया गया था. इस जांच के दायरे से केंद्र सरकार के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था.
VIDEO: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर तकरार बरकरार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं