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This Article is From Jul 18, 2018

अधिकारों की जंग: पी. चिदंबरम ने SC से कहा- दिल्‍ली सरकार इस वक्‍त लकवाग्रस्‍त है

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली सरकार इस वक्त लकवाग्रस्त है और ना वो अफसरों का ट्रांसफर कर सकती है ना नियुक्ति कर सकती है.

अधिकारों की जंग: पी. चिदंबरम ने SC से कहा- दिल्‍ली सरकार इस वक्‍त लकवाग्रस्‍त है
फाइल फोटो
नई दिल्ली: अधिकारों की जंग को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल मामले में फिलहाल सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से पेश पी चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली सरकार इस वक्त लकवाग्रस्त है और ना वो अफसरों का ट्रांसफर कर सकती है ना नियुक्ति कर सकती है. अफसर दिल्ली सरकार की बात नहीं मान रहे. ऐसे में संविधान पीठ के फैसले के क्या मायने हैं. सुप्रीम कोर्ट इन सभी मुद्दों पर जल्द सुनवाई करे. वहीं उपराज्‍यपाल की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 जुलाई तय की है. 

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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग समेत अन्य मसलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. होम मिनिस्ट्री ने 21 मई को नोटिफिकेशन जारी किया था नोटिफिकेशन के तहत एलजी के जूरिडिक्शन के तहत सर्विस मैटर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से संबंधित मामले को रखा गया है. इसमें ब्यूरेक्रेट के सर्विस से संबंधित मामले भी शामिल हैं. केंद्र सरकार का 23 जुलाई 2015 का नोटिफिकेशन जारी किया था.

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केंद्र सरकार द्वारा 23 जुलाई 2014 को जारी किए गए नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी है. नोटिफिकेशन के तहत दिल्ली सरकार के एग्जेक्युटिव पावर को लिमिट किया गया है और दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों तक सीमित किया गया था. इस जांच के दायरे से केंद्र सरकार के अधिकारियों को बाहर कर दिया गया था.

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