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This Article is From Mar 28, 2016

फिरोज़शाह कोटला मैदान : आरपी मेहरा ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीसीए से मांगी रसीद

फिरोज़शाह कोटला मैदान : आरपी मेहरा ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीसीए से मांगी रसीद
फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम में आर पी मेहरा ब्लॉक को लेकर विवाद है
नई दिल्ली: फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाले क्रिकेट मैचों के दौरान आरपी मेहरा ब्लॉक का भी उपयोग करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीसीए से रसीद मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीसीए को कहा है कि जो पैसा उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास जमा कराया था, उसकी रसीद कोर्ट के सामने पेश करे। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में  सोमवार को डीडीसीए ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के बाद बकाया राशि 15 जनवरी 2016 को ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास जमा करा दी थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि कोटला स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेडियम के आरपी मेहरा ब्लॉक को मैच के दौरान इस्तेमाल की अनुमति उन्हें नहीं दी जा रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीसीए द्वारा कोटला स्टेडियम के आरपी मेहरा ब्लॉक के संबंध में कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बीते दिनों सुनवाई से इंकार कर दिया था। इसके बाद डीडीसीए ने अपनी याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली थी और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। डीडीसीए की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि साल 2011 से पहले हुए अवैध निर्माण, एनसीटी विशेष प्रावधान एक्ट के तहत नियमित कर दिए गए हैं। इसलिए इस ब्लॉक को यहां होने वाले क्रिकेट मैच के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था। पूर्व में एसडीएमसी ने हाई कोर्ट को बताया था कि फिरोजशाह कोटला मैदान में टी-20 वर्ल्ड कप का मैच करवाने के लिए उन्होंने डीडीसीए को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। लेकिन यह सर्टिफिकेट आरपी मेहरा ब्लॉक के इस्तेमाल के लिए नहीं है क्योंकि इस ब्लॉक का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है।

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