प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
चुनाव आयोग ने दिल्ली के उन 21 विधायकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा है, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। आयोग के एक अधिकारी ने कहा, '14 जुलाई को लाभ का पद के मामले में 21 विधायकों की सुनवाई होगी। उन्हें आधिकारिक सूचना दे दी गई है।'
चुनाव आयोग ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न होते हुए भी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर 21 विधायकों से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सभा के सदस्य (रिमूवल आफ डिस्क्वॉलिफिकेशन) अधिनियम, 1997 में संशोधन करने की मांग की थी। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट दिलाना था।
इसी महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक को नामंजूर कर दिया था, जिसके कारण इन 21 विधायकों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के इन 21 विधायकों पर अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।
राष्ट्रपति के समक्ष इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन करते हुए लाभ का पद हासिल किया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
चुनाव आयोग ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न होते हुए भी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर 21 विधायकों से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधान सभा के सदस्य (रिमूवल आफ डिस्क्वॉलिफिकेशन) अधिनियम, 1997 में संशोधन करने की मांग की थी। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट दिलाना था।
इसी महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक को नामंजूर कर दिया था, जिसके कारण इन 21 विधायकों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के इन 21 विधायकों पर अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।
राष्ट्रपति के समक्ष इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन करते हुए लाभ का पद हासिल किया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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