नई दिल्ली:
नर्सरी में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के मामले में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दाखिल की है। सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील की है। डबल बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी।
सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा समेत 62 क्राइटेरिया को खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कहा था कि फिलहाल दिल्ली के सभी निजी स्कूल अपने द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के अनुसार ही नर्सरी दाखिला लेंगे।
दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला को लेकर मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था। 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने यह क्राइटेरिया खत्म करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा था कि मैनेजेंट कोटा एक रैकेट है, जिसे निजी स्कूल चला रहे हैं।
सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा समेत 62 क्राइटेरिया को खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कहा था कि फिलहाल दिल्ली के सभी निजी स्कूल अपने द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के अनुसार ही नर्सरी दाखिला लेंगे।
दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों की स्वायत्ता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा दिल्ली सरकार की अधिसूचना पर लगाई गई रोक मामले की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला को लेकर मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का आदेश जारी किया था। 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने यह क्राइटेरिया खत्म करने के अपने निर्णय को सही करार देते हुए कहा था कि मैनेजेंट कोटा एक रैकेट है, जिसे निजी स्कूल चला रहे हैं।
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