एनजीटी ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.
नई दिल्ली:
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में पेड़ पेड़ कटाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। NGT ने कहा इस मामले में यथास्थिति बनाये रखें। मामला हाई कोर्ट में है इसलिए हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रहे। NGT में हुई सुनवाई में दिल्ली में पेड़ काटकर कॉलोनी के पुनर्विकास कर रही एजेंसी NBCC ने बताया कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पहले ही अंडरटेकिंग दी है कि वो पेड़ नहीं काट रही है। जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाये रखें यानी अगले आदेश तक पेड़ ना काटे जाएं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान NBCC के पेड़ कटाई पर 4 जुलाई तक के लिए रोक लगाई थी.
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NGT में याचिका दायर करने वाले NGO चेतना के प्रमुख अनिल सूद ने बताया कि 'कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक कोई पेड़ नही गिराए जाएंगे। कोर्ट ने NBCC से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है जिसमे बताया जाए कि उसने कितने पेड़ काटने थे और कितने काट दिए हैं जबकि फिलहाल अगले तक उस जगह से मलवा भी नही हटाया जाएगा'. हालांकि आपको बता दें कि NGT का ये आदेश प्रगति मैदान मथुरा रोड पर कट रहे पेड़ों पर लागू नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने सात जगहों जैसे नेताजी नगर, नोरोजी नगर, सरोजिनी नगर, कस्तूरबा नगर, मोहम्मदपुर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर के लिए ही ये याचिका दायर की थी। प्रगति मैदान मथुरा रोड पर कुल 1535 पेड़ काटने की योजना पर काम चल रहा है.
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