प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय के उन दो न्यायाधीशों के खिलाफ अर्जी दायर करने के लिए एक याचिकाकर्ता पर सोमवार को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिन्होंने पूर्व में उसके मामले पर निर्णय किया था.
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व वाली एक पीठ ने राशिद अली सौदागर पर जुर्माना लगाया और उससे राशि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में चार सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा जो उसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज देगी.
याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में न्यायाधीशों को पक्ष बनाया था. पीठ में डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एसके कौल भी शामिल थे.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर के नेतृत्व वाली एक पीठ ने राशिद अली सौदागर पर जुर्माना लगाया और उससे राशि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में चार सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा जो उसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज देगी.
याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में न्यायाधीशों को पक्ष बनाया था. पीठ में डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एसके कौल भी शामिल थे.
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