(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण( एनजीटी ) ने दिल्ली में हुक्का पीने की इजाजत देने वाले रेस्तरांओं और बारों की सूची नहीं देने पर मंगलवार को दिल्ली सरकार की खिंचाई की और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह आज से 10 दिन के भीतर आंकड़े सौंपे. अधिकरण रजौरी गार्डन क्षेत्र से भाजपा - शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में हुक्का बारों पर तत्काल पाबंदी लगाने की मांग की गई है.
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याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील एस एस आहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि न तो सरकार ने तलाशी ली और न ही उन रेस्तरांओं की सूची पेश की जो हुक्का पीने की इजाजत दे रहे हैं. पीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि उन्होंने आंकड़े क्यों नहीं सौंपे. वकील ने सूचना देने के लिए मोहलत मांगी , लेकिन पीठ ने कहा कि 10 दिनों में सूचना देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील एस एस आहलूवालिया ने सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि न तो सरकार ने तलाशी ली और न ही उन रेस्तरांओं की सूची पेश की जो हुक्का पीने की इजाजत दे रहे हैं. पीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि उन्होंने आंकड़े क्यों नहीं सौंपे. वकील ने सूचना देने के लिए मोहलत मांगी , लेकिन पीठ ने कहा कि 10 दिनों में सूचना देनी होगी. मामले की अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी.
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