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This Article is From Oct 26, 2016

दिल्‍ली में अब खुले में शराब पीने वालों की आएगी शामत, जेल भी जाना पड़ेगा

दिल्‍ली में अब खुले में शराब पीने वालों की आएगी शामत, जेल भी जाना पड़ेगा
नई दिल्‍ली: दिल्ली में अगर शराब की दुकान के बाहर या कहीं खुले में शराब पीते पकड़े गए तो पांच से दस हजार रुपये का जुर्माना और हवालात की सैर भी हो सकती है. हालांकि ये कानून पहले था, लेकिन इस पर अमल नए तरीके से होने जा रहा है. अब हर शराब की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा. साथ ही एक्साइज की टीम शराब की दुकान के आसपास छापा भी मारेगी.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते दिनों कई शराब की दुकानों पर छापा मारा. मनीष सिसोदिया ने बताया कि मयूर विहार में शराब के एक लाइसेंस पर दो दुकानें चल रही थीं. डिपार्टमेंटल स्टोर में केवल शराब बिक रही थी. उस दुकान को सील कर दिया है. दिल्ली में शराब की दुकान का लाइसेंस चेक करवाया जा रहा है. शराब की दुकान के बाहर सीसीटीवी लगेगा, ताकि दुकान के बाहर कोई शराब न पीने पाए.

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में खुले में शराब पीने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना है. इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि बाहर शराब न पीएं, लेकिन सात नवंबर के बाद कोई भी शख्‍स अगर शराब की दुकान के आसपास कोई पीएगा, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

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