दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल की अंतरिम जमानत
याचिका खारिज कर दी, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में एक डॉक्टर के कथित आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था. विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) संजीव अग्रवाल ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त की प्रभावी स्थिति को देखते हुए अभियुक्त की गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
आदेश में कहा गया है, "जांच अभी भी जारी है, इन परिस्थितियों में यदि अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो अभियुक्त की प्रमुख स्थिति को देखते हुए, जिसे उसी इलाके का निवासी बताया जाता है, साथ ही स्थानीय विधायक भी है. ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इस समय अंतरिम जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनता है. आवेदन खारिज किया जाचा है."
अदालत ने पहले इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था, जिसमें जारवाल ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. देवली के विधायक प्रकाश जारवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है, उन पर राजिंदर सिंह नाम के 52 वर्षीय डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है. राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.
डॉक्टर के बेटे ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पिता ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी के टैंकरों की आपूर्ति
की थी और वह पैसों का नुकसान के कारण परेशान थे, क्योंकि प्रकाश जारवाल ने पीड़ित से पैसे की मांग की थी, जिसमें विफल रहने पर उसका भुगतान रोक दिया गया था. हालांकि, AAP विधायक ने आरोपों से इनकार किया है.
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