विज्ञापन

दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला- ऑपरेशन सिंदूर के कारण छूटी परीक्षा दे सकेंगे छात्र, करना होगा ये काम

डीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 13 , 14 और 15 मई को कई छात्रों की परीक्षा छूट गई थी. ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म भरना होगा. दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश करना होगा.

दिल्ली विश्वविद्यालय का फैसला- ऑपरेशन सिंदूर के कारण छूटी परीक्षा दे सकेंगे छात्र, करना होगा ये काम
  • डीयू ने ऑपरेशन सिंदूर के कारण परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को राहत दी है।
  • 13, 14 और 15 मई को कई छात्रों की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से छूट गई थीं.
  • विश्वविद्यालय ने बताया कि ऐसे छात्रों को पेपर देने का एक और मौका मिलेगा.
  • इसके लिए गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को परीक्षा में राहत प्रदान की है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन्हीं वजहों से परीक्षा नहीं दे पाए थे. विश्वविद्यालय ने बताया है कि ऐसा छात्रों को पेपर देने का फिर से मौका दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए छात्रों को एक सबूत भी पेश करना होगा.

डीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. गुरप्रीत सिंह टुटेजा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 13 मई, 14 मई और 15 मई को कई विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट गई थीं. डीयू द्वारा उनके लिए परीक्षा का प्रावधान किया गया है. ऐसे छात्र किस तरह परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं, इसकी प्रक्रिया भी उन्होंने बताई.

प्रो. टुटेजा ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म भरना होगा. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी संबंधित विद्यार्थियों को इस लिंक पर गूगल फॉर्म भरकर जमा करना होगा. 

उन्होंने बताया कि गूगल फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 गुरुवार की रात 11:59 बजे तक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फॉर्म केवल उन विद्यार्थियों के लिए है, जो उपरोक्त तारीखों पर संबंधित विषयों की परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके थे.

प्रो. टुटेजा ने ये भी बताया कि फिर से परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए ऐसे विद्यार्थियों को यह दर्शाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना अनिवार्य है कि वे उस समय दिल्ली नहीं पहुंच सके थे.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com