सीएम अरविंद केजरीवाल का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में यहां की एक अदालत ने आरोपी के तौर पर तलब किया और अदालत ने उनसे आगामी सात अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने अरविद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा। अदालत ने आईपीसी की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) और धारा 34 (समान आशय) के तहत कथित अपराधों के लिए उन्हें तलब किया है। आदेश सुनाने के दौरान न्यायाधीश ने कहा, 'मैं अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी को सात अप्रैल को तलब कर रहा हूं।'
जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) विवाद में कथित तौर पर उनकी मानहानि करने के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री और अन्य को जेटली की उस शिकायत पर तलब किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं कि एक खेल प्रबंधन कंपनी मेसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर उन्होंने वित्तीय लाभ हासिल किया।
अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने, इसके साथ दाखिल संलग्नक का अध्ययन करने और शिकायतकर्ता गवाहों के बयान मामले में दर्ज कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इससे पहले जेटली और अन्य शिकायकर्ता गवाहों के मामले में बयान दर्ज किए थे।
गत पांच जनवरी को जेटली अदालत में उपस्थित हुए थे और कहा कि केजरीवाल और पांच आप नेताओं ने 'झूठे और मानहानिकारक' बयान दिए। उन्होंने अपने उपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने फायदे के लिए डीडीसीए के धन का घपला किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने अरविद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी को अदालत के समक्ष उपस्थित होने को कहा। अदालत ने आईपीसी की धारा 500 (आपराधिक मानहानि) और धारा 34 (समान आशय) के तहत कथित अपराधों के लिए उन्हें तलब किया है। आदेश सुनाने के दौरान न्यायाधीश ने कहा, 'मैं अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी को सात अप्रैल को तलब कर रहा हूं।'
जेटली ने केजरीवाल और आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) विवाद में कथित तौर पर उनकी मानहानि करने के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री और अन्य को जेटली की उस शिकायत पर तलब किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके और उनके परिवार के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए हैं कि एक खेल प्रबंधन कंपनी मेसर्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़कर उन्होंने वित्तीय लाभ हासिल किया।
अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलों को सुनने, इसके साथ दाखिल संलग्नक का अध्ययन करने और शिकायतकर्ता गवाहों के बयान मामले में दर्ज कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इससे पहले जेटली और अन्य शिकायकर्ता गवाहों के मामले में बयान दर्ज किए थे।
गत पांच जनवरी को जेटली अदालत में उपस्थित हुए थे और कहा कि केजरीवाल और पांच आप नेताओं ने 'झूठे और मानहानिकारक' बयान दिए। उन्होंने अपने उपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने फायदे के लिए डीडीसीए के धन का घपला किया है।
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