
प्रतीकात्मक तस्वीर...
नई दिल्ली:
एक विशेष अदालत ने आज 10 लाख रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के वर्ष 2001 के मामले में दिल्ली पुलिस के एक पूर्व पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने वर्ष 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी भूपिंदर सिंह बोला को सजा सुनाई और दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. बोला को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया.
सजा सुनाने के बाद अदालत ने बोला को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि तथा सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें.
सीबीआई के अनुसार, बोला के दिल्ली स्थित आवास पर छह जुलाई 2001 को छापेमारी की गई थी. उनके पास 16 लाख तीन हजार 216 रुपये की संपत्ति अर्जित हुई थी, जिसमें दो लाख 38 हजार 600 रुपये के कपड़े शामिल थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने वर्ष 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी भूपिंदर सिंह बोला को सजा सुनाई और दोषी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. बोला को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया.
सजा सुनाने के बाद अदालत ने बोला को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी ताकि वह अपनी दोषसिद्धि तथा सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें.
सीबीआई के अनुसार, बोला के दिल्ली स्थित आवास पर छह जुलाई 2001 को छापेमारी की गई थी. उनके पास 16 लाख तीन हजार 216 रुपये की संपत्ति अर्जित हुई थी, जिसमें दो लाख 38 हजार 600 रुपये के कपड़े शामिल थे.
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