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This Article is From Oct 18, 2016

आप विधायक की पुलिस रिमांड को लेकर अदालत ने की पुलिस की खिंचाई

आप विधायक की पुलिस रिमांड को लेकर अदालत ने की पुलिस की खिंचाई
गुलाब सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह की रिमांड मांगने दिल्ली पुलिस जब कोर्ट पहुंची तो अदालत ने उसे ही कठघरे में खड़ा कर दिया. पुलिस रिमांड देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के तौर-तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए.

अदालत ने पूछा कि पुलिस ने विधायक का सर्च वारंट लिया और जांच के जरूरी लैपटॉप और दूसरा सामान भी बरामद कर लिया है फिर भी पुलिस गैरजमानती वारंट लेकर गिरफ्तार करने गुजरात क्यों चली गई. जबकि विधायक ने लिखकर दिया था कि वे लौटकर पेश हो जाएंगे. उन्हें पकड़ने के लिए फ्लाइट लेकर गुजरात जाने की क्या जरूरत थी, यह तो पुलिस ही जानती है. गुलाब सिंह के वकील ने भी एफआईआर की कई खामियां निकालीं और कहा कि पुलिस रिमांड की कोई जरूरत नहीं है.

ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस रिमांड मांगे और उसे न मिले. पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगते हुए दलील दी थी कि गुलाब सिंह वसूली का सिंडिकेट चला रहे हैं. बिल्डरों से पैसा ऐंठ रहे हैं. अभी इनके मेल निकालने हैं और लैपटॉप से डाटा निकालना है. दूसरे आरोपियों को शिकायकर्ता के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. पहले गिरफ्तार चार आरोपियों में से तीन ने विधायक का ही नाम लिया है. इस मामले में पप्पू नाम के एक शख्स का जिक्र आया है, उसे गिरफ्तार करना है. पैसे के लेनदेन का पता लगाना है

कोर्ट ने पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए आरोपी विधायक को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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