कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गए लॉकडाउन के दौरान सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में 95 मामले दर्ज किए गए और 2,649 लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने बताया कि शाम पांच बजे तक भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 95 मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत कुल 2,649 लोगों को हिरासत में लिया गया और धारा 66 के तहत 138 वाहनों को जब्त किया गया. पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में आवाजाही के लिए 423 पास जारी किए गए. उन्होंने बताया कि मास्क लगाये बिना घरों से निकलने के लिए 42 मामले दर्ज किए गए.
पिछले महीने 24 मार्च को लॉकडाउन लागू होने से अब तक लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 1,28,257 लोगों को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत में लिया गया है. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बचाव को इलाज से बेहतर बताते हुए बुधवार को कहा कि दिल्ली के साथ लगी सीमाओं पर सख्ती बरतने की जरुरत इसलिए आई है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से सटे राज्य के जिलों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं.
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खट्टर ने टीवी पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़े हैं क्योंकि दिल्ली से सटे जिलों सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद में पिछले छह दिन में कोविड-19 के 28 नए मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी मामले किसी ना किसी रूप में दिल्ली से जुड़े हैं। जैसे कोई दिल्ली में काम करता है, या किसी के परिवार का सदस्य वहां काम करता है या फिर वह किसी के संपर्क में आया है.
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