बीएस बस्सी का फाइल फो
नई दिल्ली:
दिल्ली महिला आयोग ने चार साल की एक बच्ची के बलात्कार के मामले में आरोप पत्र दायर न करने को लेकर दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को एक और नोटिस भेजा है। मामले को लेकर पिछले साल प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि आयोग ने 11 जनवरी को बस्सी को नोटिस जारी कर पूछा था कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 90 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मामले को लेकर कोई आरोप पत्र दायर क्यों नहीं किया।
आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा जारी किए गए नए नोटिस में कहा गया, '11 जनवरी को आपको एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आयोग इस बात का कड़ाई से संज्ञान करता है कि 16 दिन गुजर जाने के बावजूद इस संदर्भ में आपसे कोई जवाब नहीं मिला।'
नोटिस में कहा गया, 'आपको इस कारण से यह पत्र मिलने के 72 घंटे के भीतर मांगी गई सूचना सौंपने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न होने पर आयोग कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगा।'
गौरतलब है कि आयोग ने 11 जनवरी को बस्सी को नोटिस जारी कर पूछा था कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 90 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मामले को लेकर कोई आरोप पत्र दायर क्यों नहीं किया।
आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा जारी किए गए नए नोटिस में कहा गया, '11 जनवरी को आपको एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन आयोग इस बात का कड़ाई से संज्ञान करता है कि 16 दिन गुजर जाने के बावजूद इस संदर्भ में आपसे कोई जवाब नहीं मिला।'
नोटिस में कहा गया, 'आपको इस कारण से यह पत्र मिलने के 72 घंटे के भीतर मांगी गई सूचना सौंपने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न होने पर आयोग कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगा।'
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