लिपिका ने घरेलू हिंसा के मामले में सोमनाथ भारती की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपनी पत्नी लिपिका मित्रा का उत्पीड़न करते थे और उन्हें पीटते थे. लिपिका ने घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है.
दिल्ली पुलिस ने कई आधारों पर भारती की जमानत रद्द करने की मांग वाली लिपिका की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आई एस मेहता के सामने ये दलीलें दीं.
लिपिका ने याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने आप विधायक को राहत देने के संबंध में फैसला लेने के समय ठीक से विचार नहीं किया. अदालत के निर्देश के बाद हलफनामा दायर करने वाली पुलिस ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि महिला के शरीर के चोट के निशान कुत्ते के काटने के तथा जलने के हो सकते हैं.
पुलिस ने कहा, ''सोमनाथ भारती शादी की शुरूआत से ही याचिकाकर्ता (पत्नी) का उत्पीड़न, पिटाई और अभद्रता करते थे, जबकि उन्हें याचिकाकर्ता की खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पता था''. पुलिस ने कहा, ''याचिकाकर्ता द्वारा पेश मेडिकल रिकार्ड की जांच और सत्यापन किया गया तथा इसे पता चलता है कि वह गर्भवती होने के समय मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त थी''. विधायक की सात अक्तूबर 2015 को जमानत मंजूर की गई थी. उन्होंने उनकी पत्नी द्वारा उन पर लगाए आरोपों से इंकार किया था.
लिपिका ने जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि यह लगभग फैसले की तरह है और निचली अदालत ने केस डायरी पर भरोसा किया जो उस चरण में कथित रूप से नहीं होना चाहिए था.
(इनपुट भाषा से)
दिल्ली पुलिस ने कई आधारों पर भारती की जमानत रद्द करने की मांग वाली लिपिका की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आई एस मेहता के सामने ये दलीलें दीं.
लिपिका ने याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने आप विधायक को राहत देने के संबंध में फैसला लेने के समय ठीक से विचार नहीं किया. अदालत के निर्देश के बाद हलफनामा दायर करने वाली पुलिस ने कहा कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि महिला के शरीर के चोट के निशान कुत्ते के काटने के तथा जलने के हो सकते हैं.
पुलिस ने कहा, ''सोमनाथ भारती शादी की शुरूआत से ही याचिकाकर्ता (पत्नी) का उत्पीड़न, पिटाई और अभद्रता करते थे, जबकि उन्हें याचिकाकर्ता की खराब स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पता था''. पुलिस ने कहा, ''याचिकाकर्ता द्वारा पेश मेडिकल रिकार्ड की जांच और सत्यापन किया गया तथा इसे पता चलता है कि वह गर्भवती होने के समय मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त थी''. विधायक की सात अक्तूबर 2015 को जमानत मंजूर की गई थी. उन्होंने उनकी पत्नी द्वारा उन पर लगाए आरोपों से इंकार किया था.
लिपिका ने जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और कहा था कि यह लगभग फैसले की तरह है और निचली अदालत ने केस डायरी पर भरोसा किया जो उस चरण में कथित रूप से नहीं होना चाहिए था.
(इनपुट भाषा से)
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