प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज यहां आईजीआई हवाई अड्डे के पास आवासीय क्षेत्रों के ऊपर विमानों द्वारा मानव मल कथित रूप से गिराने के आरोप वाली एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की याचिका पर निरीक्षण रिपोर्ट सौंपने में नाकामी पर केन्द्र पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद विश्लेषण रिपोर्ट देने में देरी पर आपत्ति जताई और पर्यावरण मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
यह निर्देश लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर आया जिन्होंने वाणिज्यिक एयरलाइंस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की. उन्होंने इसे स्वच्छ भारत अभियान का उल्लंघन करार दिया.
पर्यावरण एवं वन और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों तथा अन्य को नोटिस जारी करके अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर को याचिकाकर्ता के घर का निरीक्षण करने और दीवारों पर मानव मल होने की जांच करने का निर्देश दिया था.
इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट निर्देश के बावजूद विश्लेषण रिपोर्ट देने में देरी पर आपत्ति जताई और पर्यावरण मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
यह निर्देश लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सतवंत सिंह दहिया की याचिका पर आया जिन्होंने वाणिज्यिक एयरलाइंस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की. उन्होंने इसे स्वच्छ भारत अभियान का उल्लंघन करार दिया.
पर्यावरण एवं वन और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों तथा अन्य को नोटिस जारी करके अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर को याचिकाकर्ता के घर का निरीक्षण करने और दीवारों पर मानव मल होने की जांच करने का निर्देश दिया था.
इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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