
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
खास बातें
- जमीन लीज रद्द करने के लिए पत्र लिखा है.
- अस्पताल को हुड्डा ने कुछ शर्तों के साथ जमीन दी थी.
- रक्त बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि उनके विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को लीज की शर्तों का कथित उल्लंघन करने पर गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल की जमीन लीज रद्द करने के लिए पत्र लिखा है. विज ने अंबाला में संवाददाताओं से कहा, ‘गुड़गांव में 2004 में फोर्टिस अस्पताल को हुड्डा ने कुछ शर्तों के साथ जमीन दी थी जिनमें 20 फीसद बिस्तर गरीबों के लिए आरक्षित करने जैसी शर्तें शामिल थी लेकिन वह ये बिस्तर गरीबों को उपलब्ध नहीं करा रहा है. अतएव हमने हुडा को उसका लीज रद्द करने के लिए पत्र लिखा है क्योंकि उसने संधि की शर्तों का उल्लंघन किया है.’
इस अस्पताल द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों की जांच करने वाले एक सरकारी पैनल ने कई विसंगतियां पाईं जिनमें सात साल की लड़की की मौत से जुड़े मामले में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया.
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पैनल की रिपोर्ट के बाद विज ने कहा था कि इस निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उसके रक्त बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.
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उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि पुलिस को की जाने वाली शिकायत का मसौदा तैयार किया गया है. अस्पताल के रक्त बैंक को रद्द करने का नोटिस भी जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि सात साल की आद्या सिंह के इलाज पर बिल 15 लाख रुपए तक चला गया, उसके बाद भी वह डेंगू से बच नहीं पाई.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)