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This Article is From Dec 04, 2017

फिलहाल नहीं लगेगा डीएनडी पर टोल टैक्स, SC में अब फरवरी में होगी सुनवाई

टैक्स वसूलने वाली कंपनी की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए क्योंकि इससे कंपनी का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए इसकी सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में की जाए.

फिलहाल नहीं लगेगा डीएनडी पर टोल टैक्स, SC में अब फरवरी में होगी सुनवाई
डीएनडी टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने दलील दी है कि उसे हर दिन 50 लाख रुपये का घाटा हो रहा है.
नई दिल्ली: दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी ब्रिज में टोल टैक्स फिलहाल नहीं पड़ेगा. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए क्योंकि इससे कंपनी का हित प्रभावित हो रहा है इसलिए इसकी सुनवाई जनवरी के आखिरी हफ्ते में की जाए. लेकिन कोर्ट ने अगले फरवरी में इसकी सुनवाई तय की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की रिपोर्ट को टोल कंपनी सहित सभी पक्षकारों को देने के लिए कहा था. कोर्ट ने कहा कि हमे कोई वजह नहीं लगती है कि ये रिपोर्ट सीलबंद की जाए. टोल कंपनी की ओर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी को रोजाना 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है. 

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आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोल टैक्स को रद्द कर दिया था और इसे लेकर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले की चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.  सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सीएजी बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कंपनी अब तक कितना टोल वसूल चुकी है. 

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कंपनी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था ये प्रोजेक्ट 1991-92 का है जब कंपनियां देश में आने को तैयार नहीं थीं. 1997 में मेमोरेडम साइन था. 2001 में ये शुरू हुआ. पिछले छह साल से कंपनी घाटे में चल रही है. शर्त के मुताबिक 20 फीसदी सालाना इंटरनल रेट आफ रिटर्न मिलना चाहिए. कंपनी ने कोर्ट को बताया था कि उन्होंने अभी तक 1135 करोड़ रुपये खर्च किया है जबकि उनकी कमाई अभी तक 1103 करोड़ की हुई है. तब कोर्ट ने कहा कि बस 32 करोड़ रुपये आपके बकाया निकलते हैं. कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा था कि डीएनडी की तारीफ तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपने चांद तक की सड़क बना दी हो. 
 

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