वजीराबाद में स्थित उत्तरी दिल्ली नगर निगम का स्कूल.
- आयोग ने स्कूल का छह माह का रिकार्ड मांगा
- धर्म अनुसार सेक्शनों के बंटवारे का कारण पूछा
- एनएमडीसी के शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए
नई दिल्ली:
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स) ने वजीराबाद के स्कूल में हिंदू-मुस्लिम मामले पर नोटिस जारी किया. नार्थ MCD ने मामले की प्राथमिक जांच में प्रिंसिपल प्रिंसिपल चंद्रभान सिंह सहरावत को दोषी पाया. इसके बाद प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया.
दिल्ली के वजीराबाद इलाके के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में प्रिंसिपल ने हिन्दू बच्चों के अलग और मुसलमान बच्चों के अलग सेक्शन बना दिए हैं. पहली से पांचवी तक के स्कूल में कुल 17 सेक्शन हैं जिसमें से 9 सेक्शन में बच्चे मिले-जुले हैं जबकि आठ में साफ तौर पर मजहब के आधार पर बंटे हुए हैं.
यह भी पढ़ें : दिल्ली : नगर निगम के इस स्कूल में बच्चे हिन्दू-मुसलमान हो गए!
यह मामला सामने आने पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है. नोटिस में
स्कूल प्रमुख को यह निर्देश दिए गए हैं-
1. बच्चों का बीते 6 महीने का अटेंडेंस का रिकॉर्ड और जुलाई में हुए क्लास बंटवारे से पहले और बाद किस क्लास में कितने बच्चे हैं इसकी जानकारी दें.
2. बच्चों को अलग-अलग सेक्शन में किस आधार पर डाला गया है, उस प्रक्रिया की जानकारी दें.
3. अलग-अलग क्लास में अलग-अलग धर्म के बच्चे कैसे हुए, इसके कारण बताएं.
4. स्कूल प्रमुख सुनिश्चित करें कि स्कूल में किसी भी तरह का बंटवारा न हो. अलग-अलग धर्मों के सेक्शन जो बनाए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए. सभी सेक्शनों में एक तरह से बच्चे रखे जाएं.
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नार्थ MCD के शिक्षा निदेशक को निर्देश-
1. इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करें.
2. भविष्य में ऐसा न हो इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं.
3. सुनिश्चित करें कि स्कूल में किसी भी तरह का बंटवारा न हो और तुरंत प्रभाव से जो अलग-अलग धर्मों के सेक्शन बनाए हुए हैं उनको भंग किया जाए.
इस मामले की उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक ने प्राथमिक जांच की जिसमें प्रिंसिपल को दोषी पाया. इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.
उत्तरी दिल्ली के महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि ‘निगम स्कूल में छात्रों के साथ धर्म, जाति या समुदाय पर आधारित भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर इस तरह की घटना कहीं घटी है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में संविधान की भावना के अनुरूप कार्य किया जाता है.
महापौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वजीराबाद स्थित विद्यालय के स्कूल प्रभारी को विस्तृत जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं 'मेजर पेनाल्टी' की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.
दिल्ली के वजीराबाद इलाके के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में प्रिंसिपल ने हिन्दू बच्चों के अलग और मुसलमान बच्चों के अलग सेक्शन बना दिए हैं. पहली से पांचवी तक के स्कूल में कुल 17 सेक्शन हैं जिसमें से 9 सेक्शन में बच्चे मिले-जुले हैं जबकि आठ में साफ तौर पर मजहब के आधार पर बंटे हुए हैं.
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यह मामला सामने आने पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया है. नोटिस में
स्कूल प्रमुख को यह निर्देश दिए गए हैं-
1. बच्चों का बीते 6 महीने का अटेंडेंस का रिकॉर्ड और जुलाई में हुए क्लास बंटवारे से पहले और बाद किस क्लास में कितने बच्चे हैं इसकी जानकारी दें.
2. बच्चों को अलग-अलग सेक्शन में किस आधार पर डाला गया है, उस प्रक्रिया की जानकारी दें.
3. अलग-अलग क्लास में अलग-अलग धर्म के बच्चे कैसे हुए, इसके कारण बताएं.
4. स्कूल प्रमुख सुनिश्चित करें कि स्कूल में किसी भी तरह का बंटवारा न हो. अलग-अलग धर्मों के सेक्शन जो बनाए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए. सभी सेक्शनों में एक तरह से बच्चे रखे जाएं.
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नार्थ MCD के शिक्षा निदेशक को निर्देश-
1. इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करें.
2. भविष्य में ऐसा न हो इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएं.
3. सुनिश्चित करें कि स्कूल में किसी भी तरह का बंटवारा न हो और तुरंत प्रभाव से जो अलग-अलग धर्मों के सेक्शन बनाए हुए हैं उनको भंग किया जाए.
इस मामले की उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक ने प्राथमिक जांच की जिसमें प्रिंसिपल को दोषी पाया. इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.
उत्तरी दिल्ली के महापौर आदेश गुप्ता ने कहा कि ‘निगम स्कूल में छात्रों के साथ धर्म, जाति या समुदाय पर आधारित भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर इस तरह की घटना कहीं घटी है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में संविधान की भावना के अनुरूप कार्य किया जाता है.
महापौर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वजीराबाद स्थित विद्यालय के स्कूल प्रभारी को विस्तृत जांच पूरी होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. वहीं 'मेजर पेनाल्टी' की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं.
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