पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर फैसला तब करेगा, जब लाहौर हाईकोर्ट विकेटकीपर-बल्लेबाज की उस याचिका को खारिज कर देगा, जिसमें उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी थी.
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान, लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रिजवान की याचिका खारिज कर दी. रिजवान की ओर से पेश वकील काजी उमैर अली ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट को नोटिस जारी किए गए थे. चीफ जस्टिस नीलम ने कहा, 'आपको जाकर नोटिस का जवाब देना चाहिए. आपको नोटिस किस तारीख को जारी किया गया था?'
मोहम्मद रिजवान को वापस नहीं मिला फोन
याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, याचिकाकर्ता को होटल की लॉबी में बुलाया गया, बिना किसी नोटिस के पूछताछ की गई और उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने इस भरोसे पर मोबाइल फोन सौंप दिया था कि इसे तीन घंटे बाद लौटा दिया जाएगा. हालांकि, आज तक फोन याचिकाकर्ता को वापस नहीं किया गया है, जो गलत नीयत को दर्शाता है.
जांच पर उठाए सवाल
रिजवान के वकील ने तर्क दिया कि ICC की एंटी-करप्शन यूनिट क्रिकेटरों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सही मंच है, और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को ICC एंटी-करप्शन यूनिट को नहीं भेजा गया था. रिजवान के वकील ने अपनी याचिका में NCCIA के समन को चुनौती दी और साथ ही NCCIA के अधिकार क्षेत्र और जांच की प्रकृति पर भी सवाल उठाए.
अगले हफ्ते सौंपी जाएगी रिपोर्ट
मामले की जानकारी रखने वाले एक भरोसेमंद सूत्र ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी रिजवान और इमाम से लिए गए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कर रही है और अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट को सौंप देगी.
सूत्र ने कहा, पीसीबी इन दो खिलाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, यह अब इस बात पर निर्भर करेगा कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी PCB को क्या रिपोर्ट सौंपती है. अगर फोरेंसिक जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिलता है, तो शायद उन्हें राहत मिल जाएगी.'
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