विज्ञापन
This Article is From Mar 31, 2018

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत

इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ हाल में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बिजली आपूर्ति बाधित होने को लेकर करीब 10 साल पहले धरना दिये जाने के एक मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गयी. अभियोजन पक्ष के वकील तारकेश्वर सिंह ने बताया कि वर्ष 2008 में सुलतानपुर में बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिये जाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुए थे. उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गयी. उनकी नियमित जमानत पर अब 11 अप्रैल को सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ें : महिला अधिकारी को अपशब्द कहने के आरोप में AAP विधायक पर मामला दर्ज

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2008 में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बहाल कराने की मांग को लेकर कोतवाली नगर क्षेत्र के जमाल गेट के सामने दिये गये धरने के कारण आवागमन बाधित होने के मामले में शाहगंज के तत्कालीन पुलिस चौकी प्रभारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने संजय सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव और पूर्व विधायक अनूप सण्डा समेत 17 लोगों के खिलाफ लोक संपत्ति अधिनियम के साथ कई गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ हाल में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.

VIDEO : आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से मिली राहत, महाराष्ट्र में चूहों पर राजनीति


(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com