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                                                                                बांदा: 
                                        उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक विवाहित युवती से गैंगरपे का आरोप साबित हो जाने पर दो दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहित युवती 11 मई, 2014 को खेत जा रही थी. अतर्रा थाना क्षेत्र के तीन युवकों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था.
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इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथम त्वरित न्यायालय (एफटीसी) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने आरोप साबित हो जाने पर बुधवार को विनोद यादव और संजय यादव को 20-20 साल के सश्रम कारावास और दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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सूत्रों ने बताया कि एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से सुनवाई के लिए उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय हस्तांतरित की गई है. दोनों दोषी जमानत पर थे, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.
                                                                        
                                    
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सूत्रों ने बताया कि एक आरोपी नाबालिग होने की वजह से सुनवाई के लिए उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय हस्तांतरित की गई है. दोनों दोषी जमानत पर थे, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.
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