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सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में नामित किए जाने के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की एक जगह सुनवाई कराने की अपील करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने अपीलकर्ता सिसोदिया से पूछा कि आखिर उसकी इसमें क्या रुचि है। क्या वह यह चाहता है कि सारे केस इस कोर्ट में ही लड़े जाएं।
गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।
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