दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को गुरुवार को जमानत मिल गई है. वे एक महीने से ज्यादा समय से जेल में थे. अब अगले एक या दो दिन में उनके रिहा होने की उम्मीद है. पोरेल को रेप और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने जैसे कई गैर-जमानती आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार अब अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.
पोरेल पर लगे कई गंभीर आरोप
पोरेल को 11 अगस्त को एक युवा मेडिकल छात्रा के गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था. छात्रा ने आरोप लगाया था कि पोरेल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. उसने यह भी आरोप लगाया कि पोरेल ने उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया था.
पोरेल पर 19 धाराओं के तहत मामला
पोरेल पर 19 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से ज़्यादातर गैर-जमानती हैं. दरअसल, यह मामला 11 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, जब मगरा पुलिस ने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य को बताया कि पोरेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें चिनसुराह कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने पुलिस को उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच करने का निर्देश दिया.
शिकायतकर्ता ने कुछ दिन पहले ही मगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. मेडिकल छात्रा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर परेशान करना और जबरन शारीरिक संबंध बनाना शामिल था.
गिरफ्तारी से पहले पोरेल ने सभी आरोपों से इनकार किया था. बाद में पुलिस ने इस मामले के सिलसिले में उनके एक दोस्त और एक महिला को भी गिरफ्तार किया. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को चिनसुराह कोर्ट ने पोरेल को ज़मानत दे दी, लेकिन उन्हें जेल से रिहा होने के लिए एक और दिन इंतज़ार करना होगा. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो उम्मीद है कि वह शुक्रवार या शनिवार को वह जेल से बाहर आ जाएंगे.
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