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This Article is From Jul 02, 2021

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कचरा एकत्रित करने को कमाई का जरिया बनाया

कामर्शियल से लेकर रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी वालों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा, पहले चरण में शुरुआत हॉस्पिटल, लैब और केमिस्ट शॉप से की गई

प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्ट करने को लेकर कमाई करने का अब एक नया जरिया निकाला है. इससे सालाना करीब 70 करोड़ रुपये की कमाई ईडीएमसी को होगी. इसके तहत कामर्शियल से लेकर रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी वालों से यूजर चार्ज वसूला जाएगा. पहले चरण में शुरुआत हॉस्पिटल, लैब्स और केमिस्ट शॉप से कर दी गई है.

करीब दर्जन भर टैक्स और चार्जेज से कमाई कर रही पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कमाई में अब एक नया यूजर चार्ज जुड़ गया है. आने वाले दिनों में इसके दायरे में घर भी आएंगे और तमाम कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले दुकानदार भी. पर शुरुआत हॉस्पिटल, लैब्स और दवाई की दुकानों से की गई है.

50 बेड वाले लैब, क्लिनिक, डिस्पेंसरी से नॉन बायो मेडिकल वेस्ट के लिए 2000 रुपये महीना, 50 बेड से ज्यादा वालों को 4000 रुपये माह, दवाई दुकानदारों से 500 रुपये महीना वसूला जाएगा. 

EDMC के एडीशनल कमिश्नर फाइनेंस डॉक्टर बृजेश सिंह ने कहा कि ''फर्स्ट फेज में हमने कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लिया है. हमारे यहां लगभग 60 हजार कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं. उनमें भी हमने कोरोना को देखते हुए मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब्स को लिया है. इसके बाद हम बाकी कामर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेंगे. यूजर फीस कलेक्ट करेंगे तो साल में हमें 60-70 करोड़ रुपये मिनिमम आएगा.'' 

इतना ही नहीं 2 से 3 महीनों में तमाम कामर्शियल एक्टिविटी वाली जगहें इसके दायरे में लाने की योजना है. इसके बाद घरों से भी ये यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा. घरों की साइज के हिसाब से ये 50 रुपये से लेकर 200 रुपये महीने का चार्ज होगा. स्ट्रीट वेंडर से 100 रुपये, ढाबा, मिठाई घर, कॉफी हाउस से 500 रुपये, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, कामर्शियल ऑफिस, सरकारी दफ्तर, बैंक, कोचिंग क्लासेज और 50 सीट वाले रेस्टोरेंट से 2000 रुपये, 50 सीट से ज्यादा रेस्टोरेंट, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री से 3000 रुपये, सिनेमा हॉल, पब्स से 4000 रुपये और कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, मैरिज हॉल, प्रदर्शनी, मेले वाली जगहों से 5000 रुपये महीने वसूलने का प्रावधान है. 

डॉक्टर बृजेश सिंह ने कहा कि इसमें पेनाल्टी का भी प्रावधान है. यदि वेस्ट वो हमारे नियमानुसार segregate नहीं करता है या हमारे नियम को नजरंदाज कर रहा है तो उस पर हम RWA, मार्केट एसोसिएशन, होटल, इंडस्ट्रियल यूनिट पर फाइन की व्यवस्था है. मिनिमम 10 हजार से लेकर एक लाख तक के फाइन की व्यवस्था है.

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