
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुंबई:
साढ़े चार साल के लड़के की गवाही की मदद से मुंबई की एक सत्र अदालत ने उसके पिता को उसकी मां की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार, मध्य मुंबई के वडाला क्षेत्र का निवासी आरोपी 40 वर्षीय रमेश मौर्य नशे का आदी था और अपनी पत्नी मीना से अक्सर लड़ता था। 30 जून, 2013 को रमेश ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने पानी देने से इनकार कर दिया था। घटना उस समय प्रकाश में आई जब उसके पडोसियों ने शोर मचाया। मीना की अस्पताल में भर्ती होने से पहले मौत हो गई और रमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।
लोक अभियोजक शंकर येरेंदे ने कहा, 'हमने छह गवाहों से पूछताछ की। लेकिन बच्चे की गवाही से मामले में मदद मिली।' शंकर ने कहा कि अदालत में गवाही के वक्त बच्चा थोड़ा डरा हुआ था। अभियोजक ने कहा कि लड़के ने क्रमवार तरीके से घटनाएं बताईं और कहा कि रमेश ने उसकी मां को चाकू मारा।
अभियोजन के अनुसार, मध्य मुंबई के वडाला क्षेत्र का निवासी आरोपी 40 वर्षीय रमेश मौर्य नशे का आदी था और अपनी पत्नी मीना से अक्सर लड़ता था। 30 जून, 2013 को रमेश ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने पानी देने से इनकार कर दिया था। घटना उस समय प्रकाश में आई जब उसके पडोसियों ने शोर मचाया। मीना की अस्पताल में भर्ती होने से पहले मौत हो गई और रमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया।
लोक अभियोजक शंकर येरेंदे ने कहा, 'हमने छह गवाहों से पूछताछ की। लेकिन बच्चे की गवाही से मामले में मदद मिली।' शंकर ने कहा कि अदालत में गवाही के वक्त बच्चा थोड़ा डरा हुआ था। अभियोजक ने कहा कि लड़के ने क्रमवार तरीके से घटनाएं बताईं और कहा कि रमेश ने उसकी मां को चाकू मारा।
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